हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के कुलसचिव महिला कर्मचारी की सैलरी गबन मामले में गिरफ्तार

 

Hemchand Yadav University Registrar Bhupendra Kumar Kuldeep arrested in alleged salary embezzlement case involving a woman employee
महिला कर्मचारी की सैलरी गड़बड़ी मामले में गिरफ्तार कुलसचिव।
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलसचिव भूपेन्द्र कुमार कुलदीप को महिला कर्मचारी की सैलरी में कथित गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने विश्वविद्यालय की एक दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी पर दबाव बनाकर उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा हर महीने ऑनलाइन दूसरे खाते में ट्रांसफर कराया। जांच में कुल 1 लाख 49 हजार 384 रुपये के गबन की पुष्टि होने के बाद मोहन नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई।

पुलिस के अनुसार 3 अगस्त 2026 को महिला कर्मचारी शुभांगी मराठे की शिकायत और विश्वविद्यालय की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर मोहन नगर थाने में अपराध दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि शुभांगी मराठे विश्वविद्यालय में अर्धकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही वह कुलसचिव भूपेन्द्र कुमार कुलदीप के सरकारी आवास पर खाना बनाने का काम भी करती थीं।

आरोप है कि महिला कर्मचारी को शासन की ओर से हर महीने 11,515 रुपये वेतन मिलता था, लेकिन उन्हें केवल 2,200 रुपये ही दिए जाते थे। बाकी राशि ऑनलाइन माध्यम से कुलसचिव के बेटे उदय कुलदीप के बैंक खाते में ट्रांसफर कराई जाती थी।

पुलिस के मुताबिक यह प्रक्रिया 6 फरवरी 2025 से 4 जुलाई 2026 तक लगातार चलती रही। इस दौरान कुल 1 लाख 49 हजार 384 रुपये दूसरे खाते में भेजे गए। जांच समिति ने बैंक खातों, यूपीआई ट्रांजेक्शन और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की। रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि पद का दुरुपयोग करते हुए कर्मचारी की सैलरी से रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर कराई गई।

बताया गया है कि महिला कर्मचारी ने इस मामले की शिकायत कुलपति से की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई के लिए दुर्ग एसएसपी को पत्र भेजा। पत्र मिलने के बाद मोहन नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर कुलसचिव को गिरफ्तार किया।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपने प्रशासनिक पद का लाभ उठाकर अधीनस्थ कर्मचारी पर दबाव बनाया। कर्मचारी के खाते में आने वाली सैलरी का अधिकांश हिस्सा डिजिटल पेमेंट के जरिए अपने पुत्र के खाते में ट्रांसफर कराकर आर्थिक लाभ लिया गया। पुलिस ने इसे अमानत में खयानत और पद के दुरुपयोग का मामला माना है।

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