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| रायपुर में आयोजन की अनुमति के लिए नगर निगम ने प्रक्रिया तय की है। |
आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा। इसके साथ अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता की NOC लगाना अनिवार्य किया गया है।
रायपुर नगर निगम के निर्देशों के मुताबिक इच्छुक व्यक्ति या संस्था को अपने संबंधित क्षेत्र के नगर निगम जोन कार्यालय में कार्यालयीन दिवस और समय के दौरान संपर्क करना होगा। रैली-जुलूस के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करना होगा।
नगर निगम ने रैली-जुलूस के बाद होने वाली सफाई व्यवस्था के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ा दिया है। अब प्रति आयोजन 1,000 रुपए सफाई शुल्क देना होगा, जबकि पहले यह राशि 500 रुपए थी।
नगर निगम के अनुसार नया शुल्क मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के आधार पर निर्धारित किया गया है।
सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन करने या पंडाल तथा अन्य अस्थायी संरचना लगाने की अनुमति के लिए संबंधित जोन कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों और चार विभागों की NOC को साथ में जमा करना होगा।
