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| कवर्धा होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। |
यह घटना ग्राम चमारी में मेहर सिंह मेरावी के घर हुई थी। यहां 31 मार्च 2023 को शादी समारोह आयोजित किया गया था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था, इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से कनेक्ट कर चालू किया गया और जोरदार विस्फोट हो गया।
धमाका इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह को भी चोटें आई थीं।
जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन और आलमारी के टुकड़ों सहित कई अहम साक्ष्य मिले। विवेचना आगे बढ़ने पर इस मामले में साजिश का खुलासा हुआ।
पुलिस जांच के मुताबिक सरजू उर्फ संजू मरकाम ने ललिता धुर्वे से प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के कारण हेमेंद्र मेरावी और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर में विस्फोटक पदार्थ लगाया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बारूद और विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री भी बरामद की थी।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 के साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी माना। धारा 302 के दोनों मामलों में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
इसके अलावा धारा 307 के पांच मामलों में भी उम्रकैद की सजा दी गई। धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी आरोपी को सजा सुनाई गई है। अदालत ने कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
वर्ष 2023 में हुए इस मामले में अदालत का फैसला घटना के करीब तीन साल बाद आया है। फैसले के बाद मृतकों के परिजनों और पीड़ित परिवार को इस मामले में न्याय मिला है।
