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| भिलाई ऑटो लूट मामले में छावनी पुलिस की कार्रवाई। |
मामले में शिकायतकर्ता उमाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने 9 अगस्त 2026 को थाना छावनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे पावर हाउस से सामान खरीदने के बाद ऑटो क्रमांक CG 07 T 3083 से कैलाश नगर, जामुल स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान महाराणा प्रताप बरदाना दुकान के पास ऑटो चालक ने वाहन रोक दिया।
पुलिस के अनुसार, ऑटो चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर यात्री की जेब से ₹2,500 निकाल लिए। इसके बाद दोनों वहां से भागने लगे। शिकायत मिलने के बाद थाना छावनी पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी।
इस मामले में थाना छावनी में अपराध क्रमांक 537/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने धारा 304(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई।
जांच के दौरान पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने यात्री की जेब से ₹2,500 छीनने की घटना स्वीकार की। अपराध में संलिप्तता सामने आने के बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
ऑटो रोककर यात्री की जेब से रुपये छीनने का आरोप
पुलिस के मुताबिक आरोपियों का तरीका यह था कि वे ऑटो में यात्री को बैठाने के बाद निर्धारित स्थान के आसपास वाहन रोकते थे। इसके बाद यात्री की जेब से रुपये छीनकर दोनों मौके से फरार हो जाते थे।
दो आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुलेन्दर सिंह उर्फ मोना (42 वर्ष) और आरीफ खान (44 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों सुभाष चौक, कैम्प-01, भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग के निवासी हैं। पुलिस ने प्रकरण में छीनी गई ₹2,500 की राशि के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की है।
न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश
अपराध में शामिल होने पाए जाने के बाद छावनी पुलिस ने दोनों आरोपियों को कानूनी रिमांड पर अदालत के समय पेश किया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई नियमों के तहत की है।
सार्वजनिक परिवहन में सतर्क रहने की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से यात्रा के दौरान अपने सामान और नगदी की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपराधिक घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए।
पुलिस के अनुसार, अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
