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| दुर्ग पुलिस ने अलग-अलग मामलों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर धारदार हथियार जब्त किए। |
पहली कार्रवाई मोहन नगर थाना क्षेत्र में शासकीय कर्मचारी से मारपीट के मामले में हुई। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी ध्रुव कुमार यादव चावल से भरी रैक खाली कराने के शासकीय कार्य में लगे थे। 30 जुलाई को नरेश उत्तमराव कोटलवार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार, अभिषेक जाल उर्फ भालू और उसके साथी ने कर्मचारी को रोककर विवाद किया और उनके साथ मारपीट की। घटना में कर्मचारी को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने भय उत्पन्न करने के लिए धारदार हथियार का इस्तेमाल भी किया, जिससे शासकीय कार्य प्रभावित हुआ। शिकायत के आधार पर मोहन नगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 538/2026 दर्ज किया।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 121(1), 132, 221 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 7 अगस्त को अभिषेक जाल उर्फ भालू (24), रहने वाला धमधा नाका, दुर्ग और दुर्गेश महानंद (19), रहने वाला कैलाश नगर, दुर्ग को हिरासत में लिया गया ।
पुलिस ने इस मामले में घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
दूसरी कार्रवाई पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस के अनुसार, 6 अगस्त को क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बिजली नगर, भिलाई-03 के पास तीन युवक धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं और आने-जाने वाले लोगों को भयभीत कर रहे हैं।
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से तीन धारदार हथियार बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने विधिवत जब्त कर लिया।
पुरानी भिलाई पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज किए। एम. अजय राय उर्फ आशीष (22), निवासी दक्षिण डबरापारा के खिलाफ अपराध क्रमांक 414/2026 दर्ज किया गया। रोशन यादव (25), निवासी न्यू खुर्सीपार के खिलाफ अपराध क्रमांक 415/2026 और राजेश कुमार साहू (20), निवासी दक्षिण डबरापारा के खिलाफ अपराध क्रमांक 416/2026 दर्ज किया गया।
तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बटनदार धारदार हथियार, एक लोहे का धारदार हथियार और एक लोहे का छुरीनुमा धारदार हथियार जब्त किया है। वहीं, मोहन नगर पुलिस ने FCI कर्मचारी से मारपीट के मामले में घटना में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार जब्त किया।
