![]() |
| रायपुर में रैली-जुलूस और सार्वजनिक आयोजन के लिए 7 दिन पहले आवेदन जरूरी। |
नगर निगम के अनुसार, आयोजन करने वाले व्यक्ति या संस्था को निर्धारित प्रारूप में कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना होगा। आवेदन संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में कार्यालयीन दिनों और कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकेगा। इसके साथ संबंधित विभागों की NOC भी जमा करनी होगी।
रैली-जुलूस के लिए इन विभागों की NOC जरूरी
आवेदन के साथ अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता की NOC जमा करनी होगी।
नगर निगम ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना से जुड़ी अनुमति के लिए संबंधित जोन कमिश्नरों को अधिकृत किया है।
इसका मतलब है कि रैली-जुलूस या किसी सार्वजनिक आयोजन के लिए आवेदकों को नगर निगम मुख्यालय जाने के बजाय अपने संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा।
रैली-जुलूस के बाद सफाई शुल्क अब 1000 रुपए
नगर निगम ने रैली-जुलूस के बाद सफाई व्यवस्था के लिए लिए जाने वाले शुल्क में भी बदलाव किया है। मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प और सामान्य सभा के 29 अक्टूबर 2025 के संकल्प के अनुसार अब प्रति आयोजन 1000 रुपए सफाई शुल्क लिया जाएगा।
पहले सफाई शुल्क 500 रुपए था। नई व्यवस्था के तहत यह शुल्क दोगुना होकर 1000 रुपए कर दिया गया है।
नगर निगम ने समय पर आवेदन करने की अपील की
नगर निगम ने आयोजन करने वाले लोगों और संस्थाओं से कहा है कि वे अनुमति के लिए निर्धारित प्रारूप में समय पर आवेदन करें। आवेदन के साथ सभी जरूरी NOC जमा करना भी आवश्यक होगा।
निगम के मुताबिक, समय पर आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करने से आयोजन के दौरान अनुमति से संबंधित किसी परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।
