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| दुर्ग रेलवे स्टेशन पर टिकट दलाली के आरोप में आरपीएफ की कार्रवाई। |
आरपीएफ के अनुसार 29 जुलाई 2026 को जांच अभियान के दौरान टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पूछताछ और तलाशी लेने पर उसके पास से रेलवे के दो आरक्षित टिकट और रिजर्वेशन फॉर्म मिले। इसके बाद अधिकारियों ने उसके मोबाइल की जांच की, जिसमें व्हाट्सएप चैट, यात्रियों के टिकट बनवाने से जुड़े संदेश और टिकटों की फोटो कॉपी मिली। इन सबूतों के आधार पर उससे विस्तार से पूछताछ की गई।
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पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यात्रियों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग रेलवे काउंटरों से सामान्य और तत्काल टिकट बनवाता था। इसके बदले वह टिकट के तय किराए से अधिक रकम वसूलता था। आरपीएफ ने बताया कि रेलवे टिकट की दलाली रेलवे अधिनियम के तहत अपराध है और ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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गिरफ्तार आरोपी की पहचान शकील खान (55 वर्ष), पिता समीउल्ला खान, निवासी वार्ड नंबर-10, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। उसके खिलाफ आरपीएफ पोस्ट दुर्ग में अपराध क्रमांक 2751/26 दर्ज किया गया है। आरोपी पर रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
आरपीएफ ने आरोपी के कब्जे से मिले दो रेलवे टिकट भी जब्त किए हैं। इन टिकटों की कुल कीमत 2,990 रुपए बताई गई है। इन टिकटों को रद्द कराने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, रायपुर को पत्र भेजा गया है।
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आरपीएफ के मुताबिक टिकट दलालों के खिलाफ महा निरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ बिलासपुर और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रायपुर के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आरपीएफ थाना दुर्ग प्रभारी संजीव कुमार सिन्हा के निर्देशन में सहायक उपनिरीक्षक डीके सिंह और उनकी टीम रिजर्वेशन काउंटर पर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान यह कार्रवाई की गई।
